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“तथाकथित पत्रकार बनकर ब्लैकमेलिंग का खेल, मुख्य आरोपी गिरफ्तार”

“झूठी खबर चलाने की धमकी देकर वसूले साढ़े 3 लाख से ज्यादा, प्रेमनगर पुलिस ने तथाकथित पत्रकार को दबोचा”

 

देहरादून। प्रेमनगर क्षेत्र में स्वयं को पत्रकार बताकर एक व्यक्ति को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने और झूठी खबर प्रसारित करने की धमकी देकर अवैध वसूली करने के मामले में दून पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित से अलग-अलग मौकों पर साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक की रकम वसूली थी।

पुलिस को दी शिकायत में ठाकुरपुर लक्ष्मीपुर निवासी राकेश कुमार ने आरोप लगाया कि उनके परिचित की जमीन पर छह दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। इसी दौरान रजत सिंह नाम के व्यक्ति ने स्वयं को पत्रकार बताते हुए दुकानों के गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर बने होने की झूठी खबर अपने चैनल पर प्रसारित करने की धमकी दी। खबर रोकने के एवज में आरोपी ने उनसे पैसों की मांग शुरू कर दी।

शिकायत के मुताबिक आरोपी ने अलग-अलग तारीखों में करीब 2.50 लाख रुपये नकद और 97 हजार रुपये यूपीआई के माध्यम से लिए। इसके बाद भी कथित तौर पर पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जाती रही। रकम नहीं देने पर झूठी खबर प्रसारित करने और जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार इस तरह अब तक पीड़ित से साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक की धनराशि वसूले जाने की बात सामने आई है।

मामले में कोतवाली प्रेमनगर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। विवेचक ने अभिलेखीय और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए, जिसके आधार पर नामजद मुख्य आरोपी रजत सिंह (28), निवासी सहसपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के मुताबिक मामले में नामजद अन्य आरोपियों के खिलाफ भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर ही उनके विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

“आपराधिक इतिहास भी सामने आया”

 

गिरफ्तार रजत सिंह के खिलाफ विकासनगर कोतवाली में भी एक मुकदमा दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।

पुलिस की दो टूक: पत्रकारिता की आड़ में किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करने या अवैध वसूली करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।

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