पटना: लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मामले पर जवाब मांगा है।
खान सर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश से खान सर को अस्थायी राहत मिल गई है।
मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आगे का फैसला करेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद खान सर के समर्थकों और छात्रों में राहत का माहौल है।

