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क्लेमेंट टाउन में पीजी-हॉस्टल और होटलों पर दून पुलिस की सख्ती, 12 प्रतिष्ठान मालिकों पर 1.20 लाख का जुर्माना,

सुरक्षा ऑडिट के साथ बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन, 178 लोगों की हुई जांच,

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र में संचालित पीजी, हॉस्टल और होटलों में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं का ऑडिट करने के साथ बाहरी व्यक्तियों एवं किरायेदारों के सत्यापन की कार्रवाई की गई,

अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में रह रहे 178 व्यक्तियों का सत्यापन किया। चेकिंग में किरायेदारों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन नहीं कराने वाले 12 प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा 83 के तहत चालान की कार्रवाई की गई। इन पर कुल 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया

संयुक्त चेकिंग के दौरान पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने पीजी, हॉस्टल एवं होटलों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों, फायर सेफ्टी इंतजामों और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही प्रतिष्ठान संचालकों, प्रबंधकों और वहां कार्यरत कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा के संबंध में जागरूक करते हुए फायर उपकरणों के सही इस्तेमाल की जानकारी दी गई।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रतिष्ठानों में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों और किरायेदारों का सत्यापन सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्तर पर भारी पड़ सकती है।

दून पुलिस ने पीजी, हॉस्टल, होटल एवं अन्य प्रतिष्ठान संचालकों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता नहीं बरतने की कड़ी चेतावनी दी है। पुलिस के अनुसार भविष्य में चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दून पुलिस का संदेश स्पष्ट है—सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं और किरायेदारों व बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन में लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नन्दा न्यूज: देहरादून

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